Sonipat

नालसा योजनाओं, बाल विवाह उन्मूलन एवं साइबर फ्रॉड पर जागरूकता शिविरों का आयोजन: सचिव प्रचेता सिंह

Sonipat
 Haryana Utsav, Sonipat.  हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के सदस्य सचिव के आदेशानुसार तथा  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रचेता सिंह के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा “नालसा (मानव तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों हेतु योजना, 2015)”, “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान तथा “साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud)” विषयों पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।

इन जागरूकता शिविरों का आयोजन ग्राम चटिया ओलिया में पैनल अधिवक्ता विनोद शर्मा तथा ग्राम गढ़ी बख्तावर में पैनल अधिवक्ता चैतन्य द्वारा किया गया। कार्यक्रमों में श्री राजेश, कार्यालय जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, सोनीपत एवं एम.डी.डी. ऑफ इंडिया (एनजीओ) की भी सक्रिय सहभागिता रही।

जागरूकता शिविरों के दौरान पैनल अधिवक्ताओं द्वारा मानव तस्करी की परिभाषा, उसके प्रकार, कारण, दुष्परिणाम तथा उससे बचाव के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मानव तस्करी एक गंभीर सामाजिक अपराध है, जिसके विरुद्ध सामूहिक जागरूकता एवं सतर्कता अत्यंत आवश्यक है।
वक्ताओं ने बताया कि बाल विवाह न केवल एक सामाजिक कुप्रथा है बल्कि कानूनन अपराध भी है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बाल विवाह में शामिल होने, कराने अथवा प्रोत्साहित करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही यह भी बताया गया कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न करता है।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह को साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के प्रति भी जागरूक किया गया। ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक, ओटीपी साझा कर धन की हानि, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, ऑनलाइन खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी तथा बैंक/केवाईसी अपडेट के नाम पर होने वाले साइबर अपराधों से सतर्क रहने की सलाह दी गई। उपस्थित ग्रामीणों को आगाह किया गया कि किसी भी अज्ञात कॉल, संदेश या लिंक पर बिना पुष्टि किए व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, ओटीपी या पासवर्ड साझा न करें।

पैनल अधिवक्ताओं द्वारा नालसा एवं हालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया गया कि महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत द्वारा नि:शुल्क पैनल अधिवक्ता की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है, वे भी नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
यह भी जानकारी दी गई कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत का कार्यालय ए.डी.आर. सेंटर, जिला न्यायालय परिसर, में स्थित है, जहाँ प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक नि:शुल्क कानूनी परामर्श उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कार्यालय आने में असमर्थ व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 0130-2220057, नालसा हेल्पलाइन 15100, आपात स्थिति में 112, 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) एवं 1516 पर संपर्क कर सकते हैं।

Related posts

डीटीपी ने की लोगों से अपील अवैध कॉलोनियों में न खरीदें कोई भी प्लॉट

Haryana Utsav

विधानसभा चुनाव के लिए 08 अक्टूबर को बीट्स मोहाना में होगी जिला की सभी छ: विधानसभाओं की मतगणना-

Haryana Utsav

CM ने सोनीपत के गांव भैरा बांकीपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण

Haryana Utsav
error: Content is protected !!