संसद की नई इमारत के निर्माण पर रोक लेकिन शिलान्यास की मंजूरी
हरियाणा उत्सव, दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद बनाने की योजना पर अपना कड़ा ऐतराज़ जताया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रस्तावित जगह पर भूमिपूजन की इजाज़त दे दी है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भरोसा दिया है कि इससे संबंधित याचिकाओं पर जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला नहीं दे देती तब तक सरकार किसी भी तरह के निर्माण या तोड़-फोड़ के काम को अंजाम नहीं देगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एएम खनवीकलर की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने कहा कि सिर्फ़ शिलान्यास का कार्यक्रम होगा और अभी इस पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य या किसी भी तरह की तोड़-फोड़ नहीं होगी। पेड़ों को भी नहीं गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पर कहा कि अगर आप पेपरवर्क करते हैं या फिर शिलान्यास करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इस पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
Source- https://www.bbc.com/hindi/india-55219989