Uncategorized

हरियाणा में SC कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण, प्रमोशन के 2 पद उपलब्ध होने पर मिलेगा फायदा

मनोहर लाल, सीएम, हरियाणा।

हरियाणा उत्सव, चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने ग्रुप A और ग्रुप B के पदों के सभी कैडर में अनुसूचित जाति (SC) के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से इस बारे में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की इस नई पॉलिसी के तहत अब हरियाणा में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन कोटा के लिए स्वीकृत पदों में से 20% आरक्षित रखा जाएगा।

किसी कैडर में सर्वोच्च पदोन्नति वाले पद को छोड़कर, ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी पदों पर आरक्षण लागू होगा। हालांकि, सर्वोच्च पदोन्नति पद के लिए लागू सेवा नियमों के अनुसार सीनियोरिटी को ध्यान में रखा जाएगा।

न्यूनतम पद की लगाई सरकार ने शर्त
हरियाणा सरकार की ओर से लाभ लेने के लिए न्यूनतम पद की शर्त लगाई गई है, जिसके अनुसार प्रमोशन लाभ तभी स्वीकार्य होगा जब दो या अधिक पदोन्नति पद उपलब्ध हों। इसके साथ ही मंजूर पदों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए, आरक्षण कैडर-वार लागू किया जाएगा।
कर्मचारियों के करंट रिप्रेजेंटेशन का होगा निर्धारण
विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) और समूह A या समूह B प्रमोशन के लिए कंपीटेंट अथॉरिटी प्रमोशन पदों पर एससी कर्मचारियों के करंट रिप्रेजेंटेशन का निर्धारण करेंगे। यदि प्रतिनिधित्व 20% से कम है, तो प्रमोशन कोटा पद उपलब्ध होने पर कमी को दूर किया जाएगा। प्रमोशन के जरिए से भरे गए ग्रुप ए या ग्रुप बी पदों पर सभी एससी कर्मचारियों को नियुक्ति के तरीके की परवाह किए बिना प्रतिनिधित्व के लिए विचार किया जाएगा।

इन्हें दी सरकार ने राहत
हरियाणा सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों में दिया गया है कि गैर-एससी कर्मचारी जिन्हें पहले ही समूह ए या समूह बी पदों पर पदोन्नत किया जा चुका है, उन्हें 20% आरक्षण को पूरा करने के लिए वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन पदोन्नति कोटा पद उपलब्ध होने पर कमी को संबोधित किया जाएगा।

रोस्टर अंक लागू होंगे
अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित नहीं किया जाएगा, भले ही 20% आरक्षण सीमा पूरी हो गई हो या वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर उनकी पदोन्नति पर पूरी हो जाएगी। सरकारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती के लिए रोस्टर अंक लागू होंगे। ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के लिए रोस्टर पाॅइंट या प्रतिस्थापन सिद्धांत के आवेदन के लिए निर्देशों और दिशा निर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा।

Related posts

Gohana Vidhansabha ka Result

Haryana Utsav

गनौर विधायिका निर्मल ने खिलाडिय़ों को सम्मानित किया

Haryana Utsav

आहुलाना चीनी मिल के मरम्मत कार्य में तेजी लाए अधिकारी: उपायुक्त सुशील सारवान

Haryana Utsav
error: Content is protected !!