पेटीएम से बिजली बिल का भुगतान मान्य नहीं
हरियाणा उत्सव, पंचकूला
हरियाणा में बिजली उपभोक्ता अब पेटीएम वालेट से बिलों का भुगतान नहीं कर पाएंगे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पहली सितंबर से पेटीएम के जरिये कोई भुगतान स्वीकार नहीं करने का निर्देश जारी कर दिया है। पेटीएम के जरिये भरा हुआ बिल मान्य नहीं होगा और न ही अगले बिल में यह राशि कट कर आएगी।
दरअसल पेटीएम द्वारा उपभोक्ताओं के बिलों के भुगतान के बदले सरकार से ज्यादा पैसा मांगने पर बात बिगड़ी। पेटीएम को प्रति बिल भुगतान की एवज में सरकार अपने खजाने से दो रुपये देती है। पेटीएम ने पिछले दिनों न केवल इस राशि को बढ़ाकर दो रुपये 45 पैसे करने की शर्त रख दी, बल्कि उपभोक्ताओं से भी सुविधा शुल्क के रूप में 1.45 फीसद राशि वसूलने की शर्त लगा दी। सरकार अपने हिस्से की राशि बढ़ाने को तैयार थी, लेकिन उपभोक्ताओं पर सुविधा शुल्क थोपने से इन्कार कर दिया। बात नहीं बनी तो सरकार ने पेटीएम के साथ लंबे समय से चले आ रहे अनुबंध को खत्म कर दिया। हालांकि पूर्व में पेटीएम के जरिये जिन उपभोक्ताओं ने जो भुगतान किया था और पैसा बिजली निगमों के खाते में जमा हो चुका है, वह भुगतान मान्य होगा।
महकमे के सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कैश काउंटर पर पेटीएम द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं करने के बैनर लगाए जाएं। साथ ही उपभोक्ताओं को इस संबंध में वाट्सएप और एसएमएस के जरिये संदेश भेजें। सभी उपभोक्ता आनलाइन भुगतान के दूसरे माध्यमों के जरिये अपने बिजली बिल जमा करा सकते हैं।
बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा कि अगर पेटीएम की शर्त को हम मान लेते तो डिजिटल प्लेटफार्म पर मौजूद दूसरी कंपनियां भी ज्यादा भुगतान की मांग करतीं। हम किसी को भी उपभोक्ता से अतिरिक्त चार्ज करने की अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए सरकार ने पेटीएम से अनुबंध खत्म करने का फैसला लिया है। अगर पेटीएम पुरानी शर्तों पर अपनी सेवाएं जारी रखना चाहती है तो इस पर विचार किया जा सकता है।