Sonipat

रोटावेटर सहित 24 कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान, 6 फरवरी तक करे ऑनलाइन आवेदन

DC Sonipat

रोटावेटर सहित 24 कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान, 6 फरवरी तक करे ऑनलाइन आवेदन
हरियाणा उत्सव, सोनीपत (भंवर सिंह बोहत)
सोनीपत, 30 जनवरी। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान एसएमएएम एवं एनएफएसएम योजनाओं के अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए इच्छुक किसान 16 फरवरी तक विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in  पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों के लिए रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन, ट्रैक्टर संचालित पावर वीडर, बैटरी/इलेक्ट्रिक/सौर संचालित पावर वीडर, सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टी टूल बार, स्व-चालित उच्च क्लीयरेंस बूम स्प्रेयर, उच्च क्षमता वाला चारा काटने वाला यंत्र (लोडर/भूसा कटर सहित), ट्रैक्टर चालित सिलेज पैकिंग मशीन/सिलेज बेलर, बैटरी चालित एवं ट्रैक्टर चालित उर्वरक प्रसारक, हाइड्रोलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर, सब-सोइलर, मल्टी क्रॉप बेड प्लान्टर/रेज्ड बेड प्लान्टर, स्वचालित चावल ट्रांसप्लांटर (4 पंक्ति), विनोइंग फैन, बाजरा मशीन/बाजरा मिल, मक्का थ्रेशर/शेलर, वायवीय प्लान्टर मशीन, तेल निकालने वाली मशीन, गन्ना थ्रेश कटर, मोबाइल/कॉटन श्रेडर, गाय के गोबर से ब्रिकेटिंग मशीन, गोबर निर्जलीकरण मशीन, धान मोबाइल ड्रायर तथा लेजर लैंड लेवलर सहित कुल 24 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप-निदेशक डॉ. पवन शर्मा ने बताया कि यदि ऑनलाइन आवेदनों की संख्या निदेशालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक होती है, तो कृषि यंत्रों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ड्रा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसान अनुदान पर प्राप्त कृषि यंत्र को पांच वर्षों तक बेच नहीं सकेंगे। उन्होंने किसानों से अपील की कि आवेदन करते समय सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरें।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डा ने बताया कि व्यक्तिगत आवेदन करने वाले किसान ने संबंधित कृषि यंत्र पर पिछले तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में अनुदान न लिया हो। साथ ही किसान का रबी 2024 एवं खरीफ 2025 सीजन का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आवेदन के समय स्वयं घोषणा पत्र, किसान के नाम भूमि व पटवारी रिपोर्ट (केवल लघु एवं सीमांत किसानों के लिए), अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), पैन कार्ड तथा किसान या परिवार पहचान पत्र में दर्ज किसी सदस्य के नाम राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी अपलोड करनी होगी।
उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी से चयन होने के बाद किसान को सभी संबंधित दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाने होंगे। एक किसान को केवल एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक कार्यालय या सहायक कृषि अभियंता, राई कार्यालय अथवा मोबाइल नंबर 8053664486 व 9468351298 पर संपर्क कर सकते हैं।

Related posts

किसान प्रशिक्षण शिविर में किसानों किया जागरूक

Haryana Utsav

डीआईपीआरओ कार्यालय में सेवादार कृष्णा देवी हुई सेवानिवृत्त

Haryana Utsav

सोलर वाटर पंप के लिए किसान 29 जनवरी तक कर सकते हैं ऑनलाईन आवेदन:ADC

Haryana Utsav
error: Content is protected !!