November 19, 2025
Delhi

हिजाब विवाद : कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हुई थी अपील, SC ने कहा- सही वक्त आने पर सुनवाई करेंगे

हिजाब विवाद : कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हुई थी अपील, SC ने कहा- सही वक्त आने पर सुनवाई करेंगे
हरियाणा उत्सव/ प्रीति सिंघल
डेस्क: कर्नाटक के हिजाब विवाद में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। अपील में कहा गया था कि इससे मुस्लिम छात्राओं के अधिकार कम हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सही वक्त आने पर वो इस मामले को देखेगी।

फैसला आने तक कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगाई थी धार्मिक लिबास पर रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ मस्जिद मदारिस और वक्फ इंस्टीट्यूशंस के डॉ जे हल्ली फेडरेशन ने अपील की थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी।

कोर्ट ने कहा- हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति कायम करना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं।

इससे पहले भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने यह केस कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से सुनवाई कराने की मांग की थी। तब ष्टछ्वढ्ढ ने कहा था कि पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई का फैसला आने दें। इसके बाद हम इस मामले को देखेंगे।

Source: https://www.bhaskar.com

Related posts

सोनीपत जेल में उम्र कैद काट रहे कैदी की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस को उसी की गैंग पर शक

Haryana Utsav

किसानों ने बुराड़ी जाने से किया इनकार, शाम चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस

Haryana Utsav

नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और रामचंद्र जांगड़ा ने शपथ ली

Haryana Utsav
error: Content is protected !!