September 21, 2026
Sonipat

हरियाणा: डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना ऑनलाइन आवेदन शुरू

Dr. Ambedkar Medhavi Scholarship Scheme

अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मिलेगा आर्थिक सहयोग-उपायुक्त सुशील सारवान

-मेधावी छात्रों को 12,000 रूपये तक मिलेगी छात्रवृत्ति, 31 जनवरी 2026 तक करें आवेदन

हरियाणा उत्सव सोनीपत, भंवर सिंह  
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक (सेवा) विभाग हरियाणा, पंचकूला द्वारा संचालित डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। छात्र-छात्राएँ इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन पत्र 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल https://saralharyana.gov.in  पर जमा कर सकते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतु, टपरीवास श्रेणी एवं अन्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र छात्र-छात्राओं को उनकी श्रेणी, कक्षा तथा प्राप्तांक के आधार पर 8,000/- से 12,000 रूपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया कि निर्धारित मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में शहरी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 8,000 रूपये, 12वीं कक्षा में क्रमश: 75 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 8,000 से 10,000 रूपये तक, तथा स्नातक स्तर पर 65 प्रतिशत (शहरी) और 60 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर 9,000 से 12,000 रूपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी प्रकार, पिछड़ा वर्ग (ए) के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 70 प्रतिशत (शहरी) एवं 60 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर 8,000 रूपये, पिछड़ा वर्ग (बी) के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 80 प्रतिशत (शहरी) एवं 75 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर 8,000 रूपये तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 80 प्रतिशत (शहरी) एवं 75 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर 8,000 रूपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-छात्रा द्वारा पास की गई कक्षा की अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी), आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, वर्तमान कक्षा का आईडी कार्ड एवं अभिभावक की वार्षिक आय 4 लाख रूपये से कम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर आकर संपर्क किया जा सकता है।

Related posts

जाजल रेनीवेल से तीन दिनों से पेयजल सप्लाई हो रही है प्रभावित, राजीव जैन ने किया लिया जायजा

Haryana Utsav

आखिरी 36 सेकंड में पिछड गई सोनम, शुुरुआती बढ़त को कायम नहीं रख पाइ

Haryana Utsav

खर्च रजिस्टर न जमा करवाने वाले उम्मीदारों को किया अयोग्य घोषित

Haryana Utsav
error: Content is protected !!