अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवार नहीं होगे नगर निगम सोनीपत 2026 चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के पात्र
चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक – डीसी
सोनीपत, 20 अप्रैल
उपायुक्त नेहा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आम चुनाव 2020 के दौरान जिन प्रत्याशियों द्वारा निर्धारित समयावधि में अपना चुनाव खर्च रजिस्टर जमा नहीं करवाया गया, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए सभी उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है।
उपायुक्त ने बताया कि खर्च रजिस्टर जमा न करवाने के कारण अयोग्य घोषित किए गए ये सभी प्रत्याशी आगामी नगर निगम आम चुनाव 2026, सोनीपत के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के पात्र नहीं होंगे। यह निर्णय राज्य निर्वाचन नियमों के तहत लिया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनी रहे।
श्री विकास पुत्र श्री श्याम लाल
श्री राजेश कुमार पुत्र श्री राम देव
श्री रमेश कटारिया पुत्र श्री सुरजभान
श्री विनोद पुत्र श्री श्री जिले सिंह
श्री सतनारायण पुत्र श्री पन्ना लाल
श्रीमति सुनिता पत्नी जगदीप
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री शोभा रामजी
श्री दीपक कुमार पुत्र श्री दयाराम
श्रीमति मंजू पत्नी श्री राजीव शर्मा
श्री साधु पुत्र श्री चंद्र सिंह
श्री अशोक पुत्र श्री राज सिंह
श्रीमति सुनिता पत्नी श्री सुनिल कुमार
श्री राकेश पुत्र श्री दयानंद
श्री राकेश पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह
श्री नरेन्द्र पुत्र श्री भल्लेराम
श्री चंद्र कुमार पुत्र श्री लाल चंद
श्री राज कुमार पुत्र श्री शिवचरण
श्री सोमबीर पुत्र श्री धर्मबीर सिंह
उन्होंने कहा कि भविष्य में भी यदि कोई प्रत्याशी चुनाव संबंधी नियमों की अनदेखी करता है, तो उसके विरुद्ध इसी प्रकार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी चुनावी प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुरूप संपन्न हों।
अधिक जानकारी के लिए उपायुक्त कार्यालय की एलएफए शाखा में संपर्क करे।
