Chandigarh

पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 10 महीने पूर्व जेल से हुए थे रिहा, फिर जाना पड़ सकता है जेल

पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला

आय से अधिक संपत्ति में दोषी करार 26 को होगी सजा।
शमशेर सुरजेवाला की शिकायत पर हुआ था पिता पुत्र पर केस दर्ज।
हरियाणा उत्सव (हउ), अनिल खत्री:

इनेलो पार्टी के सुप्रीमो व हरियाणा के पांच बार के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को उस समय बड़ा झटका लगा जब आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया। 87 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला 10 महीने पहले ही सजा काटकर जेल से बाहर आए हैं। ऐसे में अगर ओम प्रकाश चौटाला को फिर से सजा हुई तो इनेलो के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा और फिर से अभय सिंह चौटाला के कंधों पर पार्टी की कमान आ जाएगी।

सीबीआई ने ओमप्रकाश चौटाला के दोनों बेटे अजय चौटाला व अभय चौटाला के खिलाफ भी अलग-अलग केस दर्ज किये थे। अभय चौटाला के मामले में 28 मई को सुनवाई होनी है वहीं अजय चौटाला के मामले में अभी गवाही चल रही है इस मामले में 30 मई को सुनवाई होनी है। हम आपको बता दें कि 2006 में कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला व उनके दोनों बेटों पर आय से अधिक संपत्ति के अलग-अलग केस दर्ज किए थे। 26 मार्च 2010 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने मामले में 106 गवाह पेश किए। गवाही पूरी हो करने में करीब 7 साल लगे। 2019 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ओपी चौटाला की करोड़ों की संपत्तियों को जप्त किया था इन संपत्तियों में फ्लैट पलॉट और जमीन शामिल थी। शनिवार को जब कोर्ट ने 87 वर्षीय ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया तो वे वहीं कोर्ट में ही मौजूद थे। हाईकोर्ट के वकील का कहना है कि जिस धारा में ओम प्रकाश चौटाला को दोषी ठहराया है उसके अनुसार कम से कम 4 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला को अगर फिर से जेल जाना पड़ा तो लंबे अरसे के बाद उभर रही इनेलो की फिर से कमर टूट जाएगी।

Related posts

छात्राएं अगली कक्षा में समय पर ले सकेंगी एडमिशन -डॉ ज्ञान मेहरा

Haryana Utsav

नासा की बड़ी कामयाबी, मंगल पर हेलिकॉप्टर उड़ाने में सफल

Haryana Utsav

हरियाणा में कोरोना संक्रमितों से दुव्र्यवहार करने पर डीएमओ सस्पेंड

Haryana Utsav
error: Content is protected !!