प्लाट आवंटन मामला-सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पूर्व सीएम हुड्डा पर आरोप तय
हरियाणा उत्सव, पंचकूला/
पंचकूला में स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत में शुक्रवार को एसोसिएट जरनल लिमिटेड (AJL) को प्लॉट आवंटन के मामले में सुनवाई हुई है। आज की सुनवाई में कोर्ट में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका मिला है। हुड्डा पर IPC की धारा 420, 120-B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप तय हुए हैं। अब 7 मई को होने वाली अगली सुनवाई में इस मामले का मुख्य ट्रायल शुरू होगा।
कोर्ट में बहस के दौरान CBI के सरकारी वकील कंवर पाल सिंह ने करते हुए कहा कि 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए पंचकूला के सेक्टर-6 का एक प्लॉट 59 लाख रुपए में अलॉट कर दिया था, जबकि उस वक्त इस प्लॉट की कीमत लगभग 65 करोड़ रुपए थी। आरोप यह भी है कि हालांकि हुड्डा के पास अलॉटमेंट की पावर भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कंपनी एसोसिएट जरनल लिमिटेड (AJL) को फायदा पहुंचाते हुए 1982 के रेट पर प्लॉट अलॉट कर दिया था।
इस केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोती लाल वोहरा भी आरोपी थे। उनका 21 दिसंबर 2020 को निधन हो जाने के बाद अब इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा और कंपनी ही आरोपी हैं। गुरुवार को बहस के बाद कोर्ट ने मामले के ट्रायल पर फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। आज की सुनवाई में सुनवाई के दौरान मामले के मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोर्ट में पेश हुए।
कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप स्वीकार कर लिए हैं और बचाव पक्ष द्वारा लगाई गई डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी और इसके बाद CBI कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज होने का सिलसिला शुरू होगा।