-इन कैंपों में मौके पर ही पात्र व्यक्तियों के ऋण आवेदनों को किया जाएगा स्वीकृत
हरियाणा उत्सव, बीएस बोहत
सोनीपत: उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के 15000 बीपीएल परिवारों के व्यक्तियों को रोजगार हेतु ऋण देने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत पात्र लोगों को जागरूक करने के लिए अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक द्वारा जिला के प्रत्येक गांव या ब्लॉक स्तर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए सरपचों व पार्षदों की अध्यक्षता में कैंपों का आयोजन किया जाएगा।
उपायुक्त सिवाच ने कहा कि इन कैंपों में सरपंच, पार्षद के अलावा बैंक के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पात्र व्यक्ति के फार्म भरवाने तथा उसको चैक करने उपरांत उपस्थित पार्षद तथा सरपंच से सभी दस्तावेजों को सत्यापित करवाकर जिला प्रबंधक संबंधित बैंक के अधिकारियों से स्वीकृत करने का कार्य कैंप के दौरान ही करेंगे ताकि पात्र व्यक्ति को जल्द-जल्द ऋण उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पात्र व्यक्तियों द्वारा जो फार्म कैंप के अलावा कार्यालय में जमा करवाए जाते हैं उन्हें एलडीएम से संपर्क कर उन्हें स्वीकृत करवाया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा के बाद अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्तियों को बीपीएल सूची में शामिल किया गया थी जिनकी वार्षिक आय 01 लाख 80 हजार से कम है। अगर अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार से कम है और उसको बीपीएल की सूची में शामिल नहीं किया गया है तो जिला प्रबंधक उसको बीपीएल सूची में शामिल करवाने में सहयोग करेंगे और बीपीएल सूची में शामिल होने उपरांत पात्र व्यक्ति को बैंक के साथ टाईअप कर लोन दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक बीपीएल सूची में अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्यिों को चिन्ह्ति करेंगे जिन्होंने अब तक निगम से ऋण नहीं लिया है और बेरोजगार है। निगम के कर्मचारी ऐसे व्यक्तियों के घर जाकर या कैंपों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाने में सहायता करेंगे।