Sonipat

विधानसभा चुनाव के लिए 08 अक्टूबर को बीट्स मोहाना में होगी जिला की सभी छ: विधानसभाओं की मतगणना-

-सुबह 08 बजे से शुरू होगी मतगणना प्रक्रिया
-कड़ी सुरक्षा के बीच बीट्स मोहाना में विधानसभा अनुसार बने स्ट्रॉग रूम में जमा है ईवीएम मशीने
-ईवीएम की सुरक्षा में बीएसएफ, सीआईएसएफ व हरियाणा पुलिस के जवान दे रहे है दिन-रात पहरा
-मतगणना के दिन बीट्स मोहाना परिसर व लघु सचिवालय सोनीपत के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के इक्_ïा होने पर रहेगी पाबंधी
– मतगणना के दिन शांति बनाए रखने के लिए जारी किए धारा 163 के आदेश
Haryana Utsav, सोनीपत
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए 05 अक्टूबर को जिला में शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया सपन्न हो गई है। अब 08 अक्टूबर को बीट्स मोहाना में जिला की सभी छ: विधानसभाओं की मतगणना सपन्न होगी। उन्होंने कहा कि 08 अक्टूबर को सुबह 08 बजे से मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी।
उपायुक्त ने बताया कि मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीने कड़ी सुरक्षा के बीच बीट्स मोहाना में अलग-अलग विधानसभा अनुसार बनाए गए स्ट्रांग रूमों में जमा हो गई है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए सभी स्ट्रांग रूम के बाहर कैमरे लगाए गए है ताकि हर पहलु पर पैनी नजर बनाई जा सके। इसके साथ ही ईवीएम की सुरक्षा में बीएसएफ, सीआईएसएफ व हरियाणा पुलिस के जवान दिन-रात पहरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीट्स मोहाना में ही राजनैतिक दलों के लिए टैंट लगाया गया है, जिसमें एलईडी स्क्रीन लगाई गई है ताकि स्ट्रॉग रूम में लगाए गए कैमरों से राजनैतिक दल पर अपनी नजर रख सके।
उन्होंने बताया कि 08 अक्टूबर को मतगणना के बाद लघु सचिवालय सोनीपत में सभी विधानसभाओं के परिणाओं की घोषणा की जाएगी। इस दौरान बीट्स मोहाना व लघु सचिवालय में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए मतगणना केन्द्र व लघु सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में पांच या इससे अधिक लोगों के इक्_ïा होने पर पाबंधी लगाई गई है।
उन्होंने कहा कि ये आदेश मानव सुरक्षा को देखते हुए जारी किए गए है। बीट्स मोहाना परिसर के 200 मीटर के दायरे में 08 अक्टूबर को मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने तक किसी भी विस्फोटक पदार्थ, आग्नेयास्त्र या किसी अन्य आक्र ामक हथियार जैसे गंडासा, कृपाण, चाकू, कुल्हाड़ी, भाला, जेली, लाठी, साइकिल चेन और किसी अन्य चीज जो आक्रामक हथियार या अन्य ज्वलनशील सामग्री के रूप में इस्तेमाल पर पाबंधी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये आदेश मतगणना ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

Related posts

गांव गढी ब्रहा्रमणान में पोषण पखवाड़ा शिविर आयोजित

Haryana Utsav

पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना अपनाकर उठाएं लाभ-उपायुक्त सिवाच

Haryana Utsav

पहरावर की जमीन गौड़ संस्था को ही मिलेगी, सरकार ने लिया फैसला- सांसद रमेश कौशिक

Haryana Utsav
error: Content is protected !!