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जानिए गरीब कन्याओं की शादी में 51,000 रुपये शगुन कैसे मिलता है।

जानिए गरीब कन्याओं की शादी में 51,000 रुपये शगुन कैसे मिलता है।

हरियाणा उत्सव, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए 11,000 से लेकर 51,000 रुपये की धनराशि शगुन के तौर पर दी जाती है।
अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग (बीसी) की लड़कियों को भी इस योजना का लाभ मिलता है। विधवा की बेटी की शादी, निराश्रित महिला की बेटी की शादी और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए भी सीएम विवाह शगुन योजना का लाभ मिलता है।

कितनी मिलती है सहायता?
1 विधवा महिला की बेटी की शादी के लिए सरकार 51,000 रुपये देती है। इसमें 46,000 रुपये विवाह से पहले और 5,000 रुपये शादी का प्रमाण पत्र देने पर मिलते हैं।
2 अनुसूचित जाति, निराश्रित महिला और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए सरकार 41,000 रुपये देगी। इसमें 36,000 रुपये विवाह से पहले और 5000 रुपये शादी के बाद प्रमाण पत्र दिखाने पर मिलते हैं।
3 जनरल श्रेणी, पिछड़ा वर्ग की लड़कियों को शादी के लिए सरकार 11,000 रुपये देती है। इसमें 10,000 रुपये विवाह से पहले और 1000 रुपये शादी के बाद दिया जाता है। बाद वाली रकम शादी का कार्ड दिखाने पर ही मिलती है। शर्त यह है कि लड़की के परिवार के पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। महिला खिलाड़ी (कोई भी जाति या कितनी भी आय हो) की शादी पर उसे सरकार द्वारा 31,000 रुपये दिए जाते हैं।
4- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मकान की मरम्मत के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

यहां करें रजिस्ट्रेशन-
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को हरियाणा कल्याण योजनाओं की आधिकारिक वेबसाइट-www.haryanawelfareschemes.org  पर जाना होगा। यदि आप पहले ही रजिस्टर हैं तो अपना यूजरनेम और पासवर्ड भरें. यदि आप नए हैं तो यूजर रजिस्टर पर क्लिक करें। इसके बाद आपको योजना नाम का चयन करना होगा, अपना आईडी नंबर (आधार / मतदाता आईडी) भरें।

क्या है नियम
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
दुल्हा की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
इसका लाभ केवल दो लड़कियों के विवाह के लिए एक परिवार को दिया जाएगा।
यदि शादी का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र 6 महीने के भीतर जमा नहीं किया गया है तो शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। खिलाड़ी को छोड़ दूसरी हर लड़की की परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

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