निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए पोर्टल पर करें पंजीकरण
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हरियाणा उत्सव/ BS Bohat
गोहाना: जननायक जनता पार्टी (जजपा) के जिला प्रवक्ता जोनी लठवाल ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। निजी क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए युवाओं को हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट आफ लोकल कैंडिडेट्स अधिनियम 2020 के तहत पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के आधार पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जजपा ने युवाओं के हित को देखते हुए अपने वायदे को पूरा किया है।
जोनी लठवाल ने कहा कि निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण का कानून बन गया है। इससे प्रदेश में बेरोजगारी खत्म होगी। इससे प्रदेश के युवाओं में खुशी की लहर है। युवाओं की तरफ से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार व्यक्त करते हैं। स्व. चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों के लिए पेंशन बनाई थी। उनके पदचिन्हों पर चलकर युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। एचटीटीपी//लोकल.एचआरआइलेबर.जीओवी.इन (पंजीकरण) पर पंजीकरण किया जा सकता है।
निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण ऐतिहासिक फैसला है। यह कानून प्रदेश में लगी बडी- बडी कंपनियां व फैक्ट्रियों के अलावा आउटसोर्सिंग एजेंसियों और ठेकेदारों पर भी लागू होगा।