पंचायती चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने नियुक्त किए जिला निर्वाचक एवं उप-जिला निर्वाचक अधिकारी
हरियाणा उत्सव,सोनीपत, 18 जुलाई
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(प०) ललित सिवाच ने हरियाणा पंचायती राज निर्वान अधिनियम 1994 के नियम 15ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला निर्वाचक एवं उप-जिला निर्वाचक अधिकारी नियुक्त किए है। उन्होंने सोनीपत ब्लॉक के लिए एसडीएम सोनीपत, गन्नौर ब्लॉक के लिए एसडीएम गन्नौर, राई ब्लॉक के लिए जिला राजस्व अधिकारी(डीआरओ), मुरथल ब्लॉक के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खरखौदा ब्लॉक के लिए एसडीएम खरखौदा
गोहाना ब्लॉक के लिए एसडीएम गोहाना, मुण्डलाना ब्लॉक के लिए नगराधीश तथा कथूरा ब्लॉक के लिए तहसीलदार गोहाना को जिला निर्वाचक अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा संबंधित ब्लॉक के खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी उप-जिला निर्वाचक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी(प०) ने पंचायती राज संस्थाओं के आगामी छठे आम चुनाव के मद्देनजर जिला की सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषद के वार्डों की मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन उपरांत मतदाता का नाम शामिल करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 12 बी के तहत कोई भी व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायतों की अंतिम रूप से प्रकाशित वार्डवार मतदाता सूची में शामिल नहीं है वह व्यक्ति अपना नाम जोडने, हटाने या सुधार करने के लिए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(प०) को अपना आवेदन कर सकता है। आवेदन के बाद अगर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले दिन तक दावेदार/आवेदक का नाम विधानसभा के संबंधित भाग की मतदाता सूची में अगर नाम दर्ज है तो आवेदनकर्ता का नाम में सुधार, नाम जोडा या हटाया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी(प०) सिवाच ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना नाम विधानसभा मतदाता सूची के महत्वपूर्ण भाग में शामिल करवा लिया है तो इसके बाद किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए और उस व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की सूचि में अवश्य शामिल करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए संबंधित एसडीएम कम जिला निर्वाचक अधिकारी(प०) तथा खण्ड विकास एवं पंचायत कार्यालय में अपना आवदेन करना चाहता है तो वह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 12 के तहत फार्म 01 ए में अपना आवेदन कर सकता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारी आवेदन का नाम पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए आगामी आवश्यक कार्यवाही करना सुचिश्ति करेंगे।