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राजस्व विभाग वसूलेगा मुआवजा रजिस्ट्री की स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस

राजस्व विभाग वसूलेगा मुआवजा रजिस्ट्री की स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस

-तीन साल पुरानी रजिस्ट्री मालिकों से भी वसूला जाएगा राजस्व

हरियाणा उत्सव, बीएस बोहत

राजस्व विभाग में राजस्व बढ़ाने के लिए प्रतिदिन नए-नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जमीन के रिकार्ड को आनलाइन करना आदि बदलाव हो रहे हैं। वहीं मुआवजे के पैसे से करवाई गई जमीन की रजिस्ट्री पर भी स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस वसूली जाएगी। इससे राजस्व विभाग के राजस्व में काफी इजाफा होगा।
सड़क, सेक्टर या अन्य किसी विकास कार्यों के लिए किसानों की अधिकृत की गई जमीन के बदले मिलने वाले मुआवजे (रकम) के पैसे से जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस नही लगती थी। भविष्य में मुआवजा रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी वसूली जाएगी।

इसके लिए सरकार की तरफ से सभी कार्यालयों में लिखित में निर्देश दिए हैं। गोहाना में भी पत्र भेजा गया है।
-राजस्व विभाग तीन साल पुरानी मुआवजा रजिस्ट्री मालिकों से स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस वसूलेगा।  01 अप्रैल 2018 से अब तक हुई मुआवजा के पैसे से करवाई गई रजिस्ट्रियों से स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस वसूली जाएगी। तीन साल के दौरान कितनी रजिस्ट्री हुई हैं। अधिकारी उन सभी रजिस्ट्रियों का रिकार्ड तैयार करने में जुटे हुए हैं। सभी रजिस्ट्रियों की रिर्पोट तैयार कर उच्च अधिकारियों के पास भेजी जाएगी।
– सूत्रों के अनुसार गोहाना तहसील में करीब 129 रजिस्ट्री हैं। इन सभी रजिस्ट्री मालिकों से भी स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस वसूली जाएगी।

-विकास कार्यों के लिए ज्यादातर किसानों की जमीन को ही अधिकृत किया जाता है। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर किसानों की जेब ढ़ीली की जाएगी। अनुमान के अनुसार गोहाना तहसील से करीब नौ करोड रुपये की वसूली होगी।

मुआवजे के पैसे होने वाली रजिस्ट्रीयों पर भी स्टांप ड्यूटी वसूली जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से निर्देश मिले हैं। रिकार्ड भी तैयार करवाया जा रहा है। रिकार्ड तैयार कर उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाएगा।
-रोशन लाल, तहसीलदार, गोहाना

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