November 23, 2024
GohanaHaryana

शहरी नागरिक प्रोपर्टी टैक्स भरने में नहीं ले रहे रूचि

फोटो- नगर परिषद कार्यालय में प्रोपर्टी के दस्तावेजों की जांच करते हुए नप कर्मचारी।

शहरी नागरिक प्रोपर्टी टैक्स भरने में नहीं ले रहे रूचि

Haryana Utsav, गोहाना:

नगर परिषद ने प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए छूट दी है। शहर के लोग टैक्स जमा कराने में रूचि नहीं ले रहे हैं। 2019-20 का प्रोपर्टी टैक्स जमा कराने पर नगर परिषद (नप) द्वारा जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने छूट देने का निर्णय लिया है। शहरवासी 31 दिसंबर तक बिना ब्याज के प्रोपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। इसके बाद जुर्माने के साथ टैक्स वसूला जाएगा।

नगर परिषद के दायरे में शहर में करीब 27 हजार प्रोपर्टी धारक हैं, लेकिन दिन भर में तीन-चार व्यक्ति ही टैक्स जमा कराने के लिए आते हैं। विभाग ने वर्ष 2019-20 का टैक्स जमा कराने पर ब्याज की छूट देने का फैसला लिया है। यह छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। जिस व्यक्ति ने पिछले वर्षों का भी टैक्स जमा नहीं कराया है तो उनसे ब्याज सहित टैक्स लिया जाएगा। छूट का फायदा देने के लिए प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके।

लोग 31 दिसंबर तक छूट के साथ प्रोपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। उसके बाद ब्याज सहित टैक्स वसूला जाएगा। बाकाया प्रोपर्टी धारकों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है।
-राजेश वर्मा, ईओ, नगर परिषद गोहाना। 

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