-आपसी रजामंदी से करा सकते हैं लंबित केसों का त्वरित निपटान
हरियाणा उत्सव, गोहाना (सोनीपत)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी प्रचेता सिंह ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला सत्र न्यायाधीश जगजीत सिंह के नेतृत्व जिला व उपमंडल गोहाना, गन्नौर व खरखौदा न्यायिक परिसर में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के दौरान आपसी सहमति से लंबित केसों का निपटारा किया जाएगा किया जाएगा। लोक अदालत के द्वारा न्यायालय में लंबित फौजदारी समाधेय, चेक बाउंस केस (धारा 138 एक्ट के मामले), अन्य दीवानी मामले, ट्रैफिक चालान, मोटर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त मामलों, वैवाहिक विवाद मामले समेत अन्य विभिन्न वर्गों के मामलों का निपटारा किया जाएगा। कोई भी परिवादी अपने लंबित केसों का न्यायालय में पहुँच कर आपसी रजामंदी से केसों को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करवा सकता है। लोक अदालत के लिए विभिन्न कोर्ट द्वारा विभिन्न वर्ग के केसों का चयन किया जा रहा है। जिनमें आपसी रजामंदी से निपटारे की संभावना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के द्वारा सिविल हॉस्पिटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जिला न्यायिक परिसर तथा लघु सचिवालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए लोगो को अवगत करने के लिए सहायता केंद्र लगाए गए है ताकिज्यादा से ज्यादा लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में सूचित किया जा सके।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के विषय में अधिक जानकारी व किसी भी अन्य सहायता के लिए जिला एडीआर सेंटर, हेल्पलाइन नंबर 0130 -2220057 या नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
