-सात नवंबर तक सरल पोर्टल पर कर सकते हैंआवेदन
हरियाणा उत्सव, सोनीपत (भंवर सिंह)
अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंकिता चौधरी ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान के तहत सोलर पंप लगाने, डीजल व बिजली बचाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके तहत हरियाणा के किसानों को सोलर पंप पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
इच्छुक किसान 07 नवंबर 2023 तक सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त ने किसानों को आह्वïान किया कि डीजल व बिजली बचाने के साथ-साथ अपनी आय को बढ़ाने के लिए किसान अपने खेतों में सौलर पंप अवश्य लगवाएं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की किसानों को सिंचाई के लिए 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के सोलर पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान राशि है। इसके ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित किसान का परिवार पहचान पत्र का होना आवश्यक है, क्योंकि इस बार लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जिन किसानों ने 23 जून, 2023 से 12 जुलाई, 2023 के दौरान आवेदन किए थे उन्हें अब आवेदन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन किसानों को लाभार्थी हिस्सा जमा करवाने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा उन किसानों को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके नाम खेत का बिजली कनेक्शन नाम है बस शतेज़् ये है कि उसे उस बिजली कनेक्शन को सरेंडर करना होगा। उन्होंने कहा कि आवेदन करने वाले किसानों के पास कृषि भूमि की जमाबंदी व फर्द होनी चाहिए। खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित होनी चाहिए या पंप लगाने के लिए पहले से स्थापित कर लेने का प्रमाण-पत्र अथवा शपथ पत्र होना चाहिए। संबंधित किसान के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो। आवेदक के परिवार के नाम सोलर का कनैक्शन भी नहीं होना चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी विभाग की वेबसाईट https://hareda.gov.in या अतिरिक्त उपायुक्त में स्थित नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में संपर्क किया जा सकता है।