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पॉलिथीन बैग रखने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई: निगम आयुक्त धमेन्द्र सिंह

पॉलिथीन बैग रखने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई: निगम आयुक्त धमेन्द्र सिंह
हरियाणा उत्सव, सोनीपत:

हरियाणा सरकार ने सिंगल यूज पोलिििान बैग पर रोक लगा दी है। पोलिथिन पर रोक को लेकर सरकार ने दिशानिर्देश भी जारी कर दिए हैं। सोनीपत नगर निगम आयुक्त धमेन्द्र सिंह ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा सरकार द्वारा पॉलिथीन बैग पर प्रतिबंधित कैरी बैग के निर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन तथा पुर्ननिर्मित प्लास्टिक कैरी बैग व पुर्ननिर्मित प्लास्टिक कैन्टेनर के प्रयोग पर रोक लगाते हुए अधिसूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि विभाग के आर्देशानुसार सोनीपत नगर निगम क्षेत्र में पॉलिथीन बैग रखने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि चैकिंग के दौरान अगर किसी दुकानदार पर 100 ग्राम तक पॉलिथीन बैग पाए जाते हैं तो उसपर 500 रूपये, 101 ग्राम से 500 ग्राम तक 1500 रूपये, 501 ग्राम से 01 किलोग्राम तक 03 हजार, एक किलोग्राम से उपर और 05 किलोग्राम तक 10 हजार, पांच किलोग्राम से उपर और 10 किलोग्राम तक 20 हजार तथा 10 किलोग्राम से अधिक पॉलिथीन बैग पाए जाने पर 25 हजार जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने दुकानदारों और जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी इन सभी आदेशों का पालन दृढता से करें और शहर को पॉलिथीन फ्री बनाने में नगर निगम प्रशासन का सहयोग करें ताकि हम पॉलिथीन से होने वाले प्रदूषण से अपने आप की रक्षा कर सके।

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