Sonipat

बिना अनुमति चुनाव प्रचार पर सख्ती, फ्लाइंग स्क्वाड टीमें करेंगी कार्रवाई

बिना अनुमति चुनाव प्रचार पर सख्ती, फ्लाइंग स्क्वाड टीमें करेंगी कार्रवाई-

उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार

बगैर अनुमति चुनाव प्रचार सामग्री लगाने पर रोक, डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
सोनीपत, 23 अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में बिना अनुमति के किसी भी निजी भवन और संपत्ति पर झंडा, पोस्टर, बैनर सहित दीवारों पर स्लोगन इत्यादि लिखने पर प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठित एफएसटी टीम को भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वायड सार्वजनिक स्थानों पर चुनाव से संबंधित पोस्टर, बैनर लगाने वालों पर आदर्श आचार संहिता के तहत एक्शन लेगी। किसी भी भवन पर इस तरह की प्रचार सामग्री लगाने के लिए मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा स्वीकृति पत्र अवश्य लेना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अनुमति लिए बिना लगाए गए झंडे और अन्य सामग्री के लिए संबंधित उम्मीदवार, पार्टी, व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सार्वजनिक भवन अथवा संपत्ति पर चुनाव प्रचार संबंधी किसी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना भी गैरकानूनी है। इसके अतिरिक्त किसी भी साइन बोर्ड, मील पत्थर, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म, हाइवे, नोटिस बोर्ड और यात्रियों व आम जनता की सुविधा के लिए लगाए गए नोटिस बोर्ड इत्यादि पर भी इस तरह की चुनाव प्रचार सामग्री लगाना उक्त एक्ट की परिभाषा में आता है। चुनाव के दौरान निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री को प्रयोग करने के लिए संबंधित संपत्ति मालिक व निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की अनुपालना में विधानसभा आम चुनाव के दौरान कैश सीजर व रिलीज के संबंध में जिला स्तरीय शिकायत कमेटी का गठन किया है। जिला ग्रीवेंस कमेटी विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर पुलिस, एसएसटी व एफएस द्वारा सीज के लिए गए कैश की जांच करेगी।

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