Chandigarh

हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का झटका, 75 प्रतिशत आरक्षण पर रोक

High Court

हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का झटका, 75 प्रतिशत आरक्षण पर रोक
हरियाणा उत्सव/ बीएस बोहत
चंडीगढ: हरियाणा में प्राइवेट जोब में 75 प्रतिशत आरक्षण पर भाजपा व जजपा गठबंधन सरकार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण दिया था। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है।

फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ रुख किया था। बता दें कि प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के कानून की अधिसूचना हरियाणा में 2021 को ही जारी कर दी गई थी।
फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के अनुसार लोगों का चयन किया जाता है। यदि नियोक्ताओं से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो उद्योग कैसे आगे बढ़ सकेंगे। हरियाणा सरकार का 75 प्रतिशत आरक्षण का फैसला योग्य लोगों के साथ अन्याय है। यह कानून उन युवाओं के सांविधानिक अधिकारों का हनन है जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने को स्वतंत्र हैं। याची ने कहा कि यह कानून योग्यता के बदले रिहायश के आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी पाने की पद्धति को शुरू करने का प्रयास है। ऐसा हुआ तो हरियाणा में निजी क्षेत्र में रोजगार को लेकर अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। यह कानून निजी क्षेत्र के विकास को भी बाधित करेगा और इसके कारण राज्य से उद्योग पलायन भी आरंभ कर सकते हैं। यह दलीले सुनकर हाईकोर्ट ने 75 प्रतिशत आरक्षण के फैसले पर रोक लगा दी है।

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