शादियों में मेहमानों की संख्या 50 से भी कम करेगी हरियाणा सरकार
हरियाणा उत्सव, चंडीगढ़
हरियाणा सरकार शादियों में मेहमानों की संख्या में कमी करने की तैयारी कर रही है। अभी तक शादियों में 50 लोगों के शामिल होने की छूट है, लेकिन जल्द ही यह संख्या और कम हो जाएगी। पंजाब ने यह संख्या 30 कर दी है, हालांकि लोग चोरी छिपे इस नियम का उल्लंघन करते हैं और खुद के लिए आफत मोल ले लेते हैं।
यह जानकारी हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। सरकार ने इस बाबत कोर्ट से कुछ समय देने की भी मांग की ताकि सरकार याची की मांग पर उचित निर्णय लेकर कदम उठा सके। सरकार के इस जवाब पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई सात अगस्त तक स्थगित कर दी।
हाई कोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा ने अवमानना याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि उन्होंने शादियों में 50 लोगों के शामिल होने की केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइड लाइन पर पुनर्विचार किए जाने की मांग को लेकर पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ प्रशासन को उचित निर्णय लेने का आदेश दिया था।
उनकी मांग पर पंजाब सरकार ने 13 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर शादियों में 50 लोगों के बजाय केवल 30 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी, लेकिन हरियाणा व चंडीगढ़ ने अभी तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए याची को अब अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी है। 50 लोगों के शामिल होने की केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन पर पुनर्विचार किए जाने की मांग को लेकर अरोड़ा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि शादी में चाहे 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है लेकिन शादी-समारोह जैसे कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बेहद मुश्किल होता है-सौदीजा