ChandigarhTop 10

हरियाणा में 07 जून 2021 तक लॉकडाउन बढ़ा, बाजार खुलने का टाइम चेंज

07 जून 2021 तक के लोकडाउन में क्या हैं नए नियम 

हरियाणा उत्सव, बीएस वाल्मीकन

चंडीगढ़:  हरियाणा में चार सप्ताह से चल रहा लाकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। हालांकि व्यापारियों और दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए बाजार खोलने का समय पांच घंटे से बढ़ाकर छह घंटे कर दिया गया है। बाजारों में आड-ईवन आधार पर अब सुबह सात की बजाय नौ बजे दुकानें खुलेंगी और दोपहर 12 बजे के बजाय तीन बजे इन्हें बंद करना होगा।

 

हरियाणा में शापिंग माल भी सुबह दस से छह बजे तक खुल सकेंगे। एक समय में सीमित संख्या में लोग ही शापिंग माल में खरीदारी कर पाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को सात जून तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि पहले की तरह सम संख्या की तिथि के दिन सम नंबर की दुकानें और विषम संख्या की तिथि के दिन विषम नंबर वाली दुकानें खुलेंगी।

स्कूल-कालेज और आइटीआइ को 15 जून व आंगनबाड़ी तथा क्रेच को 30 जून तक बंद किया गया है। शापिंग माल खोलने के लिए उपायुक्तों से मंजूरी लेनी होगी। शापिंग माल में प्रति 25 वर्ग फीट के लिए एक व्यक्ति को अंदर रहकर सामान खरीदने की छूट दी जाएगी। यानी कि अगर एक हजार वर्ग फीट का माल है तो 40 व्यक्ति उसके अंदर सामान की खरीदारी कर सकेंगे। – सभी माल संचालकों को एप विकसित करना होगा जिस पर माल में आने वाले व्यक्ति को पहले अनुमति लेनी होगी। शापिंग के लिए कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक घंटे अंदर रह सकेगा। उसके बाद खरीदारी करने वाले अगले लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। काेरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में तीन मई से लाकडाउन चल रहा है जिसे पहले दस मई, फिर 17 मई और 24 मई को बढ़ाने के बाद अब फिर से एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया गया है।

-मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लाकडाउन और सभी के संयुक्त प्रयासों के चलते संक्रमण दर में खासी गिरावट आई है, लेकिन अभी स्थिति सामान्य होने में समय लगेगा, इसलिए लाकडाउन और रात्रि कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। इस दौरान मास्क, दो गज की दूरी और सेनिटाइजेशन के नियम के साथ औद्योगिक इकाइयां पहले की तरह काम करती रहेंगी। दफ्तरों में 50 फीसद स्टाफ के साथ कार्य करने की मंजूरी दी गई है।

07 जून 2021 तक के लोकडाउन में क्या हैं नए नियम

-विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में केवल 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
-बारात नहीं जाएगी, बल्कि घर या कोर्ट में ही विवाह कार्यक्रम संपन्न कराना होगा।
-दाह संस्कार में 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
-रोडवेज बसों में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही एंट्री दी जाएगी। बसों में 50 फीसद सवारियां ही बैठा सकेंगे।
-ड्राइवर-कंडक्टर अपने पास सैनेटाइजर अनिवार्य रूप से रखेंगे। सभी को मास्क लगाना भी अनिवार्य रहेगा।
-शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे

Source- https://www.jagran.com/

 

Related posts

दुखद घटना- कुंडली बॉर्डर पर युवा किसान की मौत, महज 35 साल का था मृतक मनोज शर्मा

Haryana Utsav

30 रुपए सस्ता मिल सकता था पेट्रोल, लेकिन सुशील मोदी ने तोड़ी देशवासियों की उम्मीद

Haryana Utsav

गहलोत का वार- ‘आ बैल मुझे मार’ का रवैया अपना रहे थे लोग, BJP के साथ सरकार गिराने की साजिश

Haryana Utsav
error: Content is protected !!